CBI के बाद ED करेगी मनीष सिसोदिया से पूछताछ, तिहाड़ जेल में बंद हैं पूर्व डिप्टी सीएम
नई दिल्ली, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) में घोटाले को लेकर लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक, सीबीआई के बाद अब आज मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम भी तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर उनका बयान दर्ज करेगी।
दिल्ली शराब घोटाला केस में एक और गिरफ्तारी
आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने अब हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रा पिल्लई को गिरफ्तार किया है। आबकारी घोटाला मामले में यह 11वीं गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि पिल्लई को लंबी पूछताछ के बाद सोमवार शाम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में सिसोदिया , जेल में मनेगी होली
गौरतलब है कि आबकारी घोटाले में कल सोमवार को राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ऐसे में उनकी होली जेल में ही मनेगी। सिसोदिया को तिहाड़ की जेल संख्या एक में रखा गया है। जेल प्रशासन के अनुसार, उन्हें जेल में कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी और सामान्य कैदी के तौर पर रहना होगा।
सिसोदिया की ओर से चार मार्च को इसी अदालत में दाखिल जमानत अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई होनी है। सिसोदिया को सीबीआइ ने 26 फरवरी को आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर अगले दिन अदालत में पेश किया था। अदालत ने उन्हें पांच दिन की सीबीआइ हिरासत में भेजा था। चार मार्च को सीबीआइ हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। सोमवार को अवधि पूरी होने के बाद सिसोदिया को राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत में पेश किया गया।
सिसोदिया जेल में रख सकेंगे गीता, डायरी, चश्मा, कलम और दवा
आबकारी घोटाले में राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत द्वारा 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के फैसले के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता ने आवेदन दाखिल करके जेल में उन्हें भगवद्गीता, डायरी, चश्मा और कलम ले जाने की अनुमति मांगी। साथ ही एजेंसी द्वारा कराए गए स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दवाएं लेने की अनुमति देने की मांग भी की।
इस पर अदालत ने इसकी अनुमति दे दी। वहीं, अदालत में सिसोदिया से मिलने आप विधायक आतिशी व सोमनाथ भारती पहुंचे। कोर्ट रूम में आतिशी और सिसोदिया के बीच कुछ देर बात हुई। इस दौरान, सीबीआइ अधिकारी मौजूद रहे। पूरी सुनवाई के दौरान आतिशी व सोमनाथ के अलावा पार्टी के कुछ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
जेल के विपश्यना केंद्र में जाने की मांग
न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाए जाने पर अदालत में मौजूद सिसोदिया ने व्यक्तिगत रूप से अदालत से कहा कि वह जेल के अंदर विपश्यना साधना केंद्र में जाने की अनुमति चाहते हैं। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन को कहा कि वह तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए विपश्यना केंद्र में जाने की मांग पर विचार करके निर्णय ले सकता है।