एडीजीपी ने 7 जुलाई से लागू होने जा रहे तीन नये LAWS के क्रियान्वयन की समीक्षा की
देहरादून,। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ए.पी. अंशुमान द्वारा समस्त जनपद एवं परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आहूत कर 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 03 नये LAWS (भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एव भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के सफल क्रियान्वयन एवं अपराध की समीक्षा की गयी। अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था नये LAWS के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण तैयारियां करने, अपराधों में कमी लाने, अपराधों के शीघ्र अनावरण कर विवेचनाओं का निर्धारित समयावधि के अन्दर गुण-दोष के आधार निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्नन निर्देश दिये गये।
3 नये LAWS के सफल क्रियान्वयन हेतु 01-07-2024 से पूर्व सभी जनपद प्रभारी घटनाओं की मॉक ड्रील कराते हुए पूर्ण तैयारियां करना सुनिश्चित करें, किसी भी स्तर पर कोई चूक न हो और जनपदों में नियुक्त सभी अधि/कर्म० को नये LAWS की धाराओं की पूर्ण जानकारी हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे। नये LAWS के क्रियान्वयन हेतु थाना स्तर पर सी०एल०जी०, ग्राम चौकीदारों, ग्राम सुरक्षा समिति, जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं आदि के साथ बैठक आहूत कर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कराये जाये तथा नये LAWS को लागू करने की दिशा में आपसी समन्यय हेतु 01-07-2024 से पूर्व सभी जनपद प्रभारी जिला मॉनिटरिंग सैल की बैठक कराकर विचार-विमर्श करना सुनिश्चित करें। जिन अधि०/कर्म० द्वारा नये LAWS का प्रशिक्षण नहीं किया गया है, उन अधि०/कर्म० को 15 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। जनपद प्रभारी अपराधों की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए अपराधों के शीघ्र अनावरण, निरोधात्मक कार्यवाही एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सभी जनपद प्रभारी अपने-अपने जनपदों में अपराध की रोकथाम हेतु प्रत्येक थाना स्तर पर सी०एल०जी०, ग्राम सुरक्षा समितियों आदि के साथ बैठकआहूत कराकर, गस्त/पिकेट में बढ़ोतरी एवं निरोधात्मक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। जिन प्रकरणों का निर्धारित अवधि के अन्दर अनावरण नहीं हुआ है, उनका अविलम्व गुणदोष के आधार पर अनावरण कराते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कराना सुनिश्चित करें। जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये प्रदर्शों की शीघ्र जांच रिपोर्ट मंगाकर प्रकरणों का निस्तारण कराया जाये। विशेषकर महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों का अनावरण कराकर समयान्तर्गत चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट को माननीय न्यायालय प्रेषित की जाये।
गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु शीघ्र अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा पोस्मार्टम/ पंचायतनामा रजिस्टर को भी अध्यावधिक कराकर गुमशुदाओं के डाटा मिलान के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाये। सड़क दुर्घटनाओं का जनपद प्रभारी स्वंय समीक्षा कर सड़क दुर्घनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय एव चौकिंग आदि की कार्यवाही कराना सुनिश्मि करें। थानों/चौकियों के मालखानों में योग्य कार्मिकों को नियुक्त करते हुए मालखानों में रखे मालों का मिलान, निरीक्षण कराकर मालों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। ईद-उल-जुहा (बकरीद) पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु शान्ति समितियों की बैठकें कराये जाने, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली पोस्टों की निगरानी करने, पर्याप्त मात्रा में पुलिस पीएसी बल नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में उक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रो0/मार्ड0) एसटीएफ सीसीटीएनएस, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, पुलिस अधीक्षक, रेलवेज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।