Uttarakhand

उत्तराखंड: राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई 27 अप्रैल को हरिद्वार में होगी

आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदोरिया की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि के प्रकीर्ण वाद की सुनवाई अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की अदालत में होगी। मामले में सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। आरएसएस कार्यकर्ता ने जेएम द्वितीय की कोर्ट से प्रकीर्ण वाद दायर किया था।

वाद की सुनवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कनखल निवासी आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय हरिद्वार शिव सिंह की अदालत में मानहानि का वाद दायर किया था। जिसमें राहुल गांधी पर आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। परिवादी के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि जेएम न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया था।

वाद की सुनवाई का अधिकार जेएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर
न्यायालय ने परिवाद को प्रकीर्ण वाद में दर्ज कर स्वीकार किया। 12 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि मामला राहुल गांधी से जुड़ा था जो कि सांसद भी थे। सांसद रहते हुए उन्होंने आरएसएस पर टिप्पणी की थी। लिहाजा वाद की सुनवाई का अधिकार जेएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

जेएम द्वितीय शिव सिंह के न्यायालय द्वारा सीजेएम न्यायालय को पत्रावली भेजी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार संगीता आर्य ने जेएम शिव सिंह की कोर्ट से वाद की फाइल अपने कोर्ट में सुनवाई के लिए तलब कर ली है। मामले की सीजेएम हरिद्वार कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button