Uttarakhand

नगर पालिका को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल आने पर पालिका की सुरक्षा बढ़ाई गई  

मसूरी,। नगर पालिका को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल आने के बाद नगर पालिका परिषद की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है वहीं बम निरोधी व डॉग दस्ते ने पालिका का चप्पे चप्पे की जांच की। नगर पालिका को बम से उड़ाने का मेल खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से आया था। एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि मेल आने के बाद पूरी सतर्कता बरती जा रही है व निगरानी रखी जा रही है, वहीं मेल भेजने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है।
मेल में मसूरी के साथ ही अन्य कई प्रमुख स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है। जिसके बाद से पुलिस, प्रशासन व खुफिया ऐजेंसी सतर्क हो गयी है व मामले की पूरी तरह से हर एंगल को लेकर जांच कर रही है। मेल खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से आया है। इस संबंध में एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि मेल आने के बाद से पालिका की सुरक्षा बढा दी गयी है, वहीं देहरादून से बम निरोधक व डॉग दस्ता बुलाया गया । हालांक यह मेल फर्जी बतायी जा रही है लेकिन उसके बाद भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इस संबंध में पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मेल गत रात्रि को आयी थी कि नगर पालिका को बम से उड़ा दिया जायेगा जिस पर मेल को पुलिस को भेजा गया ताकि इसकी सत्यता का पता लगाया जा सके।  इस संबंध में अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से मेल आया है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, यह मामला रूद्रप्रयाग का था, लेकिन उसके बाद भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है व पूरी पालिका की बम निरोधी दस्ते ने जांच की है जिसमें कुछ नहीं पाया गया। कोतवाल देवंेद्र चैहान ने बताया कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें नगर पालिका परिषद कार्यालय एवं अध्यक्ष नगर पालिका कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी संबंधी ई-मेल प्राप्त होने की सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। एहतियातन बम निरोधक दस्ता बीडीएस एवं डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाकर घटनास्थल की गहन जांच कराई गई। साथ ही घटनास्थल की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। प्रकरण के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 21ध्2026, धारा 351(3), 351(4), 113( ख) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। धमकी भरे ई-मेल के स्रोत एवं प्रेषक की पहचान हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।

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