Uttarakhand

टनल में फंसे मजदूरों का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, आज होगी अहम सुनवाई

नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को शीघ्र बाहर निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में राज्य सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित जवाब दाखिल किया जाएगा।

समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में पिछले 12 नवंबर से 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हुए हैं, लेकिन सरकार उनको बाहर निकालने में असफल साबित हुई है। सरकार व कार्यदायी संस्था टनल में फंसे लोगों की जान पर खिलवाड़ कर रही है। हर दिन उनको निकालने के लिए नए नए जुगाड़ खोजे जा रहे है। जिन लोगों की वजह से इन मजदूरों की जान खतरे में पड़ी है। उन पर आपराधिक मुदकमा दर्ज किया जाय। पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी से कराई जाय।

मजदूरों को मुहैया कराई जाए सुविधा

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि टनल के अंदर कार्य प्रारंभ होने से पहले मजदूरों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाय, जैसे रेस्क्यू पाइप, जनरेटर, मशीन अन्य सामान। टनल के निर्माण के वक्त इस क्षेत्र की भूगर्भीय जांच ढंग से नही की गई। जिसकी वजह से इन मजदूरों की जान खतरे में पड़ी।

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