कार्मिक विभाग ने लौटाया नियमावली का प्रस्ताव, किए जा सकते हैं बदलाव
देहरादून। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए सरकार तबादला एक्ट की जगह नियमावली बनाने जा रही है। विभाग की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार कर इसे कार्मिक विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन कार्मिक ने इसे यह कहते हुए लौटा दिया है कि इसमें कुछ अन्य सुझाव शामिल कर इसे दोबारा से भेजा जाए।
सरकार शिक्षकों के तबादलों के लिए हरियाणा की तर्ज पर तबादला नियमावली बना रही है। इसके लिए विभाग की ओर से उत्तराखंड शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें शिक्षकों के तबादलों के लिए स्कूलों को पर्वतीय और मैदानी दो क्षेत्रों एवं कुछ उप क्षेत्रों में बांटा गया है।
मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के समस्त ब्लॉक, देहरादून जिले के डोईवाला, रायपुर, सहसपुर और विकासनगर, नैनीताल के हल्द्वानी और रामनगर, पौड़ी जिले के दुगड्डा के कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र व यमकेश्वर के नगर पंचायत स्वर्गाश्रम को मैदानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा टिहरी के मुनि की रेती नगर पालिका क्षेत्र और चंपावत का टनकपुर व नगर पालिका बनबसा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में है।
ड्राफ्ट में शिक्षकों के लिए अलग-अलग अंक तय