Uttarakhand

नये साल के जश्न को लेकर पुलिस ने तैयार किया विशेष ट्रैफिक प्लान

देहरादून। नववर्ष के उत्सव के लिए उत्तराखंड के मसूरी समेत अन्य पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस दौरान दून, मसूरी और ऋषिकेश में जाम की समस्या से निजात दिलाने को पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। 30 और 31 दिसंबर को सिर्फ होटल बुकिंग वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को ही कुठाल गेट से मसूरी की ओर जाने दिया जाएगा।

इसके अलावा दून को भी जाम से निजात दिलाने के लिए रूट प्लान जारी किया गया है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था चाक-चौबंद रखने को कार्ययोजना बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से रूट प्लान देखकर घर से निकलने और यातायात व्यवस्था कायम रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।

ये है ट्रैफिक पुलिस का यातायात प्लान

पर्यटकों के लिए दिल्ली-रुड़की-सहारनपुर-मोहंड-आशारोड़ी-आइएसबीटी–शिमला बाईपास-सेंट ज्यूड्स चौक-बल्लुपुर चौक-गढ़ी कैंट तिराहा-अनारवाला तिराहा-जोहड़ी गांव-कुठाल गेट होते हुए मसूरी पहुंचने का प्लान तैयार किया गया है।

इसके अलावा दिल्ली- हरिद्वार के रास्ते का भी प्लान तैयार किया जा सकता है जिसमें पर्यटक हरिद्वार-ऋषिकेश से हर्रावाला-मोहकमपुर फ्लाईओवर-जोगीवाला-पुलिया नंबर 06-रिंग रोड-आइटी पार्क-कृषाली चौक-साईं मंदिर तिराहा होते हुए मसूरी डायवर्जन, कुठालगेट से मसूरी पहुंच सकेंगे।

वहीं सैलानी मसूरी-कुठाल गेट-ओल्ड राजपुर रोड-राजपुर-साईं मंदिर-कृषाली चौक-आइटी पार्क-तपोवन बाईपास रोड-नालापानी चौक-तपोवन गेट-लाडपुर तिराहा-पुलिया नंबर 06-जोगीवाला से ऋषिकेश/हरिद्वार/आइएसबीटी की ओर वापसी कर सकेंगे।

पर्यटकों से पुलिस रखे मित्र जैसा व्यवहार

वहीं पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे ने कहा कि भीड़ बढ़ने पर पुलिस और पर्यटकों की अक्सर नोकझोंक होती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे पर्यटकों के साथ मित्र की भांति व्यवहार करें। ताकि, अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा न हो। साथ ही सरकार ओर से जारी कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा। प्रशासन के निर्देशानुसार मसूरी में बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा मसूरी डायवर्जन व बाटाघाट चेकपोस्ट से मसूरी आने वाले भारी वाहनों को 31 दिसंबर और एक जनवरी 2023 तक सुबह आठ बजे से रात 12 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। केवल आवश्यक सेवा वाले वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी।

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