Uttarakhand

रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में ज्वैलर्स की दुकान में की थी चोरी

रुद्रप्रयाग,। मुख्यालय स्थित एक ज्वैलर्स की दुकान में हुई आभूषण चोरी के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
रुद्रप्रयाग नगर में मुख्य बाजार स्थित एक ज्वैलर्स की दुकान से अभियुक्त साजिद व रुकसाना द्वारा ज्वैलरी खरीदने का बहाना बनाकर दुकानदार का ध्यान भटकाते हुए अपनी बातों में उलझा कर दुकान से सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए। उक्त घटना दुकान की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई। उक्त चोरी के संबंध में दुकानदार द्वारा कोतवाली रुद्रप्रयाग में तहरीर दी गई, जबकि पुलिस ने विवेचना करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में विचारण के बाद सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने अभियुक्त साजिद एवं रुकसाना को धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जबकि दो-दो हजार रूपये के जुर्माने से भी दण्डित करने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया। साथ ही धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता में दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का कठोर कारावास तथा एक-एक हजार रूपये के जर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई। मामले में राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने प्रभावी पैरवी की।

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